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सुप्रीम कोर्ट ने कन्नड़ अभिनेता दर्शन की ज़मानत पर कर्नाटक हाईकोर्ट को फटकारा

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सुप्रीम कोर्ट की कड़ी टिप्पणी

कन्नड़ अभिनेता दर्शन थुगुदीपा को रेणुकावामी हत्या मामले में ज़मानत देने के लिए कर्नाटक हाईकोर्ट को सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को दूसरी बार चेतावनी दी। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि हाईकोर्ट ने अपनी न्यायिक शक्तियों का गलत इस्तेमाल किया है। इससे पहले, 17 जुलाई को, सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट द्वारा दी गई ज़मानत पर सवाल उठाए थे, यह कहते हुए कि ऐसा प्रतीत होता है कि हाईकोर्ट ने अपने विवेक का सही उपयोग नहीं किया। फिलहाल, सुप्रीम कोर्ट ने अभिनेता की ज़मानत रद्द करने पर अपना निर्णय सुरक्षित रखा है।


ज़मानत का मामला

दर्शन को हाईकोर्ट ने 13 दिसंबर, 2024 को ज़मानत दी थी, जिसके बाद वह जेल से रिहा हुए थे। इस निर्णय के खिलाफ कर्नाटक सरकार ने मार्च में सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी।


सुप्रीम कोर्ट की चिंताएँ

न्यायमूर्ति बीआर गवई की अध्यक्षता वाली पीठ ने हाईकोर्ट की आलोचना करते हुए पूछा कि क्या न्यायिक विवेक का सही तरीके से उपयोग किया गया है। अदालत ने कहा, "हमें यह कहते हुए खेद है, लेकिन क्या हाईकोर्ट सभी ज़मानत याचिकाओं में एक समान आदेश देता है?" उन्होंने कहा कि उच्च न्यायालय के रवैये से उन्हें परेशानी हो रही है।


विवेक का विकृत प्रयोग

सर्वोच्च न्यायालय ने इसे "विवेक का विकृत प्रयोग" बताते हुए कहा कि वह यह देख रहा है कि क्या हाईकोर्ट ने गंभीर मामले में ज़मानत देने से पहले विवेक का सही उपयोग किया था। पीठ ने कहा, "हम उच्च न्यायालय की गलती नहीं दोहराएँगे। यह हत्या और साज़िश का मामला है।"


मामले की पृष्ठभूमि

पुलिस जांच के अनुसार, 33 वर्षीय मृतक रेणुकास्वामी अभिनेता दर्शन का प्रशंसक था। जनवरी 2024 में, कन्नड़ अभिनेत्री पवित्रा गौड़ा ने दर्शन के साथ अपनी शादी की दसवीं सालगिरह मनाई, जिससे विवाद उत्पन्न हुआ। रेणुकास्वामी ने पवित्रा को संदेश भेजकर दर्शन से दूर रहने के लिए कहा, लेकिन बाद में उसने धमकियाँ देना शुरू कर दिया।


पवित्रा ने दर्शन को रेणुकास्वामी की हत्या के लिए उकसाया और अपने साथियों की मदद से उसका अपहरण करवा लिया। पुलिस के अनुसार, दर्शन और उसके साथियों ने रेणुकास्वामी की हत्या से पहले उसे प्रताड़ित किया। हत्या के बाद, दर्शन के साथियों के कपड़े खून से सने हुए थे, और उन्होंने नए कपड़े खरीदकर बदल लिए।


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